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महिला शक्ति पुरस्कार योजना, महिला सुरक्षा अनुदान योजना, अपराजिता योजना, mahila shakti purskar yojana, mahila suraksha anudan yojana, aprajita yojana

महिला शक्ति पुरस्कार योजना, mahila shakti purskar yojana

महिला शक्ति पुरस्कार
महिला शक्ति पुरस्कार

 नियम ,1996 के तहत विभाग द्वारा प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला शक्ति पुरस्कार पर महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति को पुरस्कार दिया जाता है|

अमृता(SHG) पुरस्कार योजना (amarta(shg) purskar yojna)


मिशन ग्राम्य शक्ति योजना, शैक्षणिक योगिता प्रशिक्षण (misshan garamy shakti yojna, shekshanik yogita prashikshan)

योजना का उद्देश्य

महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना

योजना की पात्रता –

महिला विकास और सशक्तिकरण के क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति जिनका चयन मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया गया पुरस्कार के प्रस्ताव प्राप्त करने हेतु विभाग द्वारा सामान्य विज्ञापन के माध्यम से राजस्थान के योग्य एवं उपयुक्त व्यक्तियों के आवेदन जिला कलेक्टर की अनुशंसा के साथ निर्धारित प्रपत्र में जाते हैं 

महिला शक्ति पुरस्कार संशोधित नियम 2009 के अंतर्गत रुपये 51000 नगद ,

एक मुश्त दुशाला तथा एक प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है

योजना के लाभ-  

स्वयं पुरस्कार प्राप्तकर्ता तथा उसके अधिकतम 3 पारिवारिक सदस्यों को हेतु राजकीय नियम अनुसार यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता भी दे होगा|


विमंदित महिला एवं बाल गृह, आवासीय विद्यालय योजना (vimndit mahila avam bal garh, aavasiy vidhaly yojna)

महिला सुरक्षा अनुदान योजना, mahila suraksha anudan yojana

राजस्थान के सभी 40,पुलिश जिलों में महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र स्थापित किए जाने के संदर्भ में महिला सुरक्षा एवं नियमन एवं अनुदान योजना ,2010 संशोधित कर ,2013 में लागू की गई है|

भिक्षावृत्ति अवांछित योजना (bhikshavarti avanchit yojna)

योजना के उद्देश्य –

सामाजिक एवं पारिवारिक स्तर पर हिंसा से पीड़ित महिला को उपयुक्त मार्गदर्शन एवं सहायता प्रदान कर उसे हिंसा से संरक्षण प्रदान कराने में सहयोग करना केंद्र को संबंधित महिला थाने से ही संचालित किया जाए

ताकि व्यथित महिला को आवश्यक पुलिस सहयोग भी अविलंब प्राप्त हो सके|

निराश्रित बालगृह योजना (nirasheret balgarh yojna)

योजना की पात्रता –

राजस्थान के 40 जिलों में महिला थाना / चयनीत थाना के साथ महिला सुरक्षा केंद्र संचालन हेतु चयनित गैर शासकीय संस्थाओं को अधिकृत किया गया है चयनित गैर शासकीय संस्थाओं को प्रथम वर्ष के लिए ₹3 लाख अनुदान एवं इसके पश्चात प्रतिवर्ष (अधिकतम 2 वर्षों के लिए )₹2.70 लाख तक का अनुदान प्राप्त है

 इससे पीड़ित महिला को उपयुक्त मार्गदर्शन संभल विविधता वांछित पुलिस सहयोग

योजना के लाभ – 

अविलम्बन संबंधित महिला थाने /चयनित थाने पर ही प्राप्त करना|

सामाजिक अधिकारिता विभाग योजना – विश्वास योजना (samajik adhikarita vibhag yojna – visvas yojna)

अपराजिता योजना, aprajita yojana

वन स्टॉप क्राइसिस मैनेजमेंट सेंटर फॉर वीमन दिनांक 30 अगस्त 2013 को राजकीय जयपुरिया अस्पताल जयपुर में केंद्र का उद्घाटन किया इस केंद्र का उद्देश्य हिंसा अथवा उत्पीड़न की शिकार महिला को एक ही स्थान पर चिकित्सालय, पुलिस ,विधिक, परामर्श ,सेवाएं तथा स्थाई आवास जैसी सुविधाएं एकल खिड़की के माध्यम से प्रदान करना है इस विभिन्न विभागों जैसे महिला एक बाल विकास विभाग ,चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभा ,गृह विभाग, सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग राजस्थान विधिक सेवा प्राधिकरण जिला प्रशासन तथा स्वयंसेवी संस्थाओं का एक समूह प्रयास है|

आमेर का शिलालेख, गोठ मांगलोद का शिलालेख (aamer ka silalekh, goth manglod ka silalekh)

योजना के उद्देश्य

हिंसा और उत्पीड़न की शिकार महिला को एक ही स्थान पर चिकित्सकीय ,पुलिस ,विधिक, परामर्श सेवाएं और स्थाई आवास जैसी सुविधाएं एकल खिड़की के माध्यम से प्रदान करना पीड़ित महिला के सीधे ही केंद्र पर आने अथवा उसे किसी अन्य माध्यम द्वारा इस केंद्र पर रेफर किया जाने पर पीड़ित महिला को उपरोक्त सुविधाएं उपलब्ध करवाना|


1.नर्मदा नहर परियोजना, भीखाभाई सागवाड़ा, यमुना जल सिंचाई परियोजना (narmdha nahar priyojna, bhikhabhai sagvadh, yamuna jal sichai pariyojna)

2.मुगल, राजपूताना के कार्य कलाप (mugal, rajputana ke kary klap)



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