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कलेवा योजना, सामूहिक विवाह अनुदान योजना, kaleva yojana, samuhik vivah anudan yojana

 कलेवा योजना, kaleva yojana

कलेवा योजना
कलेवा योजना

बजट घोषणा पूर्व 2010-11 के अंतर्गत मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा कलेवा योजना प्रारंभ की गई है

बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ (beti bchavo beti padhavo)

योजना के उद्देश्य

संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देकर , सुरक्षित मातृत्व शिशु मृत्यु दर में कमी लाना

प्रसूता महिलाओं को पोषण एवं सुरक्षित वातावरण प्रदान करना

योजना के लाभ

राजकीय स्वास्थ्य केंद्रों पर प्रस्तावों को सामान्य प्रसव पर प्रथम तीन दिवस एवं सिजेरियन प्रसव में 7 दिन तक गर्म शुद्ध एवं पौष्टिक भोजन महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा पकाकर उपलब्ध होता है

संस्थागत प्रसव में वर्दी के साथ साथ महिला स्वयं सहायता समूह को स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार प्राप्त हो सके

योजना की पात्रता

राजस्थान के समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र/ उपस्वास्थ्य केंद्र /जिला अस्पताल/ उपजिला अस्पताल /सेटेलाइट हॉस्पिटल/ तथा मातृ एवं शिशु कल्याण केंद्र प्रसव कराने वाली सभी महिलाएं

सुकन्या समृद्धि योजना (suknya samrdhi yojna)

राजीव गांधी किशोरी बालिका सशक्तिकरण योजना (rajiv gandhi kishori balika sshaktikarn yojna)

सामूहिक विवाह अनुदान योजना, samuhik vivah anudan yojana

योजनान्तर्गत सामूहिक विवाह योजना को प्रोत्साहित करने तथा विवाह में होने वाले फिजूलखर्ची को कम करने के लिए आर्थिक अनुदान दिया जाता है योजनान्तर्गत स्त्री धन के रूप में वधू के नाम सावधि जमा राशि (फिक्स्ड डिपॉजिट) दी जाती है

किशोरी शक्ति योजना (kishori shakti yojna)

योजना के उद्देश्य

विवाह समारोह में होने वाले अनुपयोगी खर्चे को कम करना

बाल विवाह एवं दहेज प्रथा को पाबंद करना

विवाह पंजीकरण को सुनिश्चित एवं व्यवस्थित करना

योजना के लाभ

12,500 प्रति जोड़ा जिसमें से 25% राशि विवाह आयोजक संस्था को प्राप्त होती हैं तथा शेष 75% राशि स्त्री धन के रूप में वधू के नाम से 3 साल के लिए सावधि जमा के रूप में दी गई हैं

12,500 प्रति जोड़ा तथा अधिकतम 500 जोड़े की सीमा तक अनुदान स्वीकृति किया गया है

योजना की पात्रता

संस्था का रजिस्ट्रीकरण -राजस्थान राज्य संस्था अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम संख्या 28 , 1958 )अथवा सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम ,1960 के अंतर्गत अथवा ट्रस्ट के रूप में पंजीकृत हो तथा राजस्थान राज्य में उपलब्ध हो

सामूहिक विवाह आयोजन समिति द्वारा न्यूनतम 10 जोड़े तक अधिकतम 500 जोड़े के आयोजन पर सहायता प्राप्त हैं सभी वर्गों वयस्क वर- वधू हेतु

1.महिला शक्ति पुरस्कार (mahila shakti purskar)


2.राजस्थान का प्राचीन इतिहास (rajasthan ka parachin itihas)


3.मण्डोर के प्रतिहार राजवश (mandhor ke partihar rajvansh)


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