स्वस्थ भारत मिशन ग्रामीण योजना (svastha bhart missan gramin yojana)
पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से राज्य संपूर्ण स्वच्छता अधिनियम वर्ष 1999 – 2000 में केवल 4 जिलों से प्रारंभ किया गया वर्ष 2005 -06 से स्वस्थ भारत मिशन राज्य के सभी जिलों में क्रियान्वित किया जा रहा है मंत्रिमंडल सचिवालय की अधिसूचना दिनांक 30 .11. 2010 की अनुपालना में संपूर्ण स्वच्छता अधिनियम का क्रियान्वयन जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से पंचायती राज विभाग को हस्तांतरित किया गया था -1 अप्रैल 2012 से संपूर्ण स्वच्छता अधिनियम का नाम निर्मल भारत अधिनियम अभियान कर दिया गया तत्पश्चात 2 अक्टूबर 2014 से स्वस्थ भारत मिशन( ग्रामीण) का नाम दिया गया है|
इस मिशन का उद्देश्य
महात्मा गांधी की 150वीं जयंती 2 अक्टूबर 2019 भारत को खुले में शौच से मुक्त कराना है|
माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान द्वारा|
दिनांक 18 जुलाई 2014 को विधान सभा में राजस्थान को अगले 3 वर्षों में यानी वर्ष 2018 तक|
राजस्थान को खुले में शौच से मुक्त बनाने की घोषणा की है|
संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (sampuran gramin rojgar yojana)(S.G.R.Y)
योजना के उद्देश्य
ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के सामान्य जीवन स्तर में सुधार लाना
वर्ष 2019 तक स्वस्थ भारत का विजन प्राप्त करने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता कवरेज की गति तेज करना और सभी ग्राम पंचायतों को निर्मल स्तर तक लाना जागरूकता सर्जन और स्वच्छता शिक्षा के माध्यम से स्थाई स्वच्छता को बढ़ावा देकर समुदाय को और पंचायत राज संस्थाओं को प्रेरित करना
परिस्थितिकीय रूप से सुरक्षित एवं स्थाई स्वच्छता के लिए लागत प्रभावी संगत प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना
ग्रामीण क्षेत्रों में संपूर्ण साफ सफाई के लिए वैज्ञानिक ठोस एवं तरल प्रबंधन प्रणालियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए समुदाय प्रणालियों को विकास कराना|
डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम, जनता जल योजना (dhang chetriya vikas karyakram, janta jal yojana)
प्रावधान
व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय (IHHL) – स्वस्थ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय(IHHL) इकाइयों के निर्माण एवं उपयोग करने पर प्रोत्साहन राशि के रूप में रुपए 12000 केंद्र का अंश 75% यानी रुपए 9000 एवं राजस्थान का अंश 25% यानी रु 3000 इस प्रकार कुल ₹12000 दिए जाने का प्रावधान है|
मगरा क्षेत्रीय विकास योजना (magra chetriya vikas yojana)
पात्रता
सभी बीपीएल परिवार तथा गरीबी रेखा से ऊपर वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति ,लघु एवं सीमांत किसानों वास भूमि वाले ,भूमिहीन श्रमिक ,शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों और महिला मुख्य परिवार इसके पात्र हैं|
3.पश्चिमी राजस्थान गरीबी शमन परियोजना, सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम (paschimi rajsthan garibi shaman priyojana, simavarti chetra vikas karyakram)