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राजस्थान में विविध विकास कार्यक्रम (rajasthan me vividh vikas karyakram)

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम (mahatma gandhi rashtriya garamina rojgar garanti karyakram)

महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार
महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार

भारत सरकार के राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के अनुसार कुशल कार्य के लिए इच्छुक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार वर्ष में 100 दिन का मांग आधारित काम आवंटित किया जाता है भारत सरकार द्वारा 31 दिसंबर 2009 को इस अधिनियम में संशोधन कर इसका नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम से प्रारंभ कर दिया गया|

मेवात क्षेत्रीय विकास योजना, जिला नवाचार निधि योजना (mevat chetriya vikas yojana, jila navachar nidhi yojana)

योजना का उद्देश्य

अकुशल शारीरिक श्रम करने को तैयार ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे प्रत्येक परिवार के बालीग सदस्यों को एक वित्तीय वर्ष के दौरान 100 दिनों के रोजगार की गारंटी उपस्थित की जाती है

ग्रामीण इलाकों में मांग आधारित आधारभूत सुविधाओं को सज्जन कर आजीविका में वृर्दी करना

गांव के जंगल जल एवं पर्यावरण की रक्षा प्रदान करना

सामाजिक समरसता एवं समानता को बढ़ावा देना

महिला सशक्तिकरण का सशक्त माध्यम

योजना का लाभ

रोजगार के इच्छुक परिवार को ग्राम पंचायत में पंजीकरण कराने पर 1 साल में 100 दिवस रोजगार की गारंटी दी जाती हैं

महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता मिलेगी कुल सृजन मानव देशों में से एक तिहाई रोजगार महिलाओं को उपलब्ध कराना आवश्यक है

पुरुष एवं महिलाओं के लिए मजदूरी एवं सम्मान जरूरी है

मांगने पर काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ते का प्रावधान

योजना की पात्रता

परिवार का वयस्क सदस्य को अकुशल शारीरिक श्रम करने के लिए तैयार हो व जॉब कार्ड – धारी हो

काम के लिए पंचायत में आवेदन कर आवेदन व्यक्तिगत रूप से या किसी समय के लिए किया जा सकता है|


डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम, जनता जल योजना (dhang chetriya vikas karyakram, janta jal yojana)


सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना एम.पी.एल.टी.डी (sansad isthaniy chetra vikas yojana)

योजना के उद्देश्य

क्षेत्र की आवश्यकता अनुसार सामुदायिक उपयोग हेतु विकास कार्यों के निमित्त प्रत्येक सांसद को सालाना रुपए 5 करोड़ का कोष उपलब्ध किया जाता है

योजना के लाभ

ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में स्थानीय मान अनुसार प्रति वर्ष सांसद द्वारा रुपए 5 करोड़ के सामुदायिक कार्य अपने निर्वाचन क्षेत्र में स्वीकृत करने का अधिकार प्रदान किया गया है

प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़ ,चक्रवात ,सुनामी ,भूकंप ,
तूफान ,अकाल आदि की स्थिति में ₹10 लाख तक की राशि के कार्यों की अभिशंषा का अधिकार दिया गया है|

1.बायो फ्यूल प्राधिकरण (bayo falula pradhikarn)


2.स्वस्थ भारत मिशन ग्रामीण योजना (svastha bhart missan gramin yojana)


3.संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (sampuran gramin rojgar yojana)(S.G.R.Y)


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