सुकन्या समृद्धि योजना, sukanya samriddhi yojana

योजना माननीय प्रधानमंत्री द्वारा सुकन्या समृद्धि योजना बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत यह योजना भी लागू की गई है यह बालिकाओं की समृद्धि हेतु उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए एक लोक भविष्य निधि योजना के तहत लागू की गई
राजीव गांधी किशोरी बालिका सशक्तिकरण योजना (rajiv gandhi kishori balika sshaktikarn yojna)
योजना का उद्देश्य
बेटियों की उच्च शिक्षा एवं विवाह संबंधित वित्तीय जिम्मेदारियों को वहन करने हेतु एक कोष- निवेश करने वाले परिवार को उपलब्ध कराना|
योजना की पात्रता
10 वर्ष से कम उम्र की बेटी के नाम से सुकन्या समृद्धि खाता खोला जा सकता है
जिनकी देखरेख अभिभावक/ संरक्षक कर सकते हैं बेटी का जन्म प्रमाण पत्र एवं अभिभावक का परिचय पत्र एड्रेस प्रूफ अनिवार्य डॉक्यूमेंट है|
किशोरी शक्ति योजना (kishori shakti yojna)
महिला शक्ति पुरस्कार (mahila shakti purskar)
योजना के लाभ
सुकन्या समृद्धि खाता योजना वर्तमान में पोस्ट ऑफिस में उपलब्ध है जल्दी इसे राष्ट्रीय बैंकों में (जहां पी.पी.ए.फ अकाउंट सुविधा उपलब्ध है ) वहां भी लागू किया जाने का अनुमान है लोगों को इस योजना के प्रति आकर्षित करने के प्रति टैक्स में विशेष छूट दी जाती है|योजना में पॉलिसी की अवधि खाता खोलने बेटी की उम्र 10 वर्ष से कम पर यानि खाता खोलने की तिथि में 21 वर्ष की होनी अनिवार्य है निवेशकर्ता द्वारा निवेश की अवधि खाता खोलने की तिथि से 14 वर्ष तक है निवेश के रूप में प्रतिवर्ष 1000 से लेकर 1.50लाख तक डाले जा सकते हैं
वर्तमान बजट में योजना टैक्स मुक्त कर दी गई है
योजना के तहत खाते में निवेश राशि पर 9.1% दर से चक्रवर्ती ब्याज प्राप्त होगा
खाते के 14वें वर्ष से 21वें वर्ष तक ग्राह को कोई निवेश नहीं करना होगा लेकिन उन्हें ब्याज यथावत ही प्राप्त होगा इस योजना में समय से पहले खाता बंद करना तब ही संभव है जब बेटी की उम्र 18 वर्ष होने एवं साथ ही यह राशि उनकी पढ़ाई शादी में खर्च की जा रही हो परिपक्वता अवधि से पहले जमा राशि का 50% ही प्राप्त होगा|इस योजना की परिपक्वता अवधि पूरी हो जाने पर, मैच्योरिटी राशि ,बेटी के अकाउंट में प्राप्त जिससे बेटी वित्तीय रूप से स्वतंत्रता होती है जो कि समाज में आज नहीं है यदि जिस कन्या के नाम से खाता है उसकी मृत्यु हो जाए
तो सभी राशि बेटी के, अभिभावक / सरक्षक को लौटा दी जावेगी जिससे उत्तराधिकारी का कोई प्रावधान नहीं होगा
अमृता(SHG) पुरस्कार योजना (amarta(shg) purskar yojna)
आदर्श स्वयं सहायता समूह योजना, adarsh swayam sahayata samuh yojana
राजस्थान सरकार की बजट घोषणा वर्ष 2009-10 की अनुपालना में प्रारंभ की गई
प्रियदर्शिनी आदर्श स्वयं सहायता समूह योजना क्रियान्वित निरंतर रूप से स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से ही की जा रही है
योजनान्तर्गत आदर्श एस .एच. जी . को अन्य समूह के समक्ष एक आदर्श प्रतीक एवं प्रेरणा के रूप में प्रस्तुत किया गया
योजना के उद्देश्य
प्रत्येक जिले पर चिन्हित 10 स्वयं सहायता समूह को प्रियदर्शिनी आदर्श स्वयं सहायता समूह के रूप में विकसित करना स्वयं सहायता समूह को आर्थिक गतिविधियों प्रारंभ करने हेतु प्रशिक्षण करना
योजना के लाभ
समूहो को आर्थिक गतिविधि के लिए प्रशिक्षित करना एवं बैंक से ऋण दिलवाना ऋण स्वीकृति उपरांत विभाग से 25000 का अनुदान
योजना के पात्रता
कम से कम 1 वर्ष पुराने गठित स्वयं सहायता समूह हों समूह बैंक ऋण हेतु निर्धारित ,ग्रेडिंग नियमित रिकॉर्ड संधारण, बचत ,आंतरिक लेन-देन, पूर्ण भुगतान ,के मापदण्ड पूरा करता हो समूह के 60 प्रतिशत सदस्य स्थानीय रूप से आय- जनक गतिविधियों से होकर कम से कम 1100 रुपया प्रतिमाह अर्जुन करते हो|
3.आमेर का शिलालेख, गोठ मांगलोद का शिलालेख (aamer ka silalekh, goth manglod ka silalekh)