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इंदिरा आवास योजना(indira aavas yojana)

इंदिरा आवास योजना(indira aavas yojana) :-

इंदिरा आवास योजना
आवास योजना

इंदिरा आवास योजना ( संशोधित )भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे

परिवारों को आवास सुविधा उपलब्ध कराने हेतु इंदिरा आवास योजना चलाई गई हैं

1 जनवरी 1996 से यह एक स्वतंत्र योजना के रूप में चल रही है

वर्ष 1999 – 2000 से कच्चे मकानों को पक्के मकानों में क्रमोन्नत करने का कार्य भी इसके साथ जोड़ा जा रहा है वर्ष 1999-2000 से ही भारत सरकार द्वारा ऋण एवं अनुदान योजना प्रारंभ की गई जो इंदिरा आवास योजना का ही एक महत्वपूर्ण भाग है


निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना, स्वविवेक जिला विकास योजना (nirmal gram purskar yojana, svaviveka jila vikas yojana)

योजना का उद्देश्य – 

बी.पी.एल की स्थाई प्रतीक्षा सूची के अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति /अल्पसंख्यक एवं अन्य जाति के परिवारों को एकमुश्त वित्तीय सहायता देकर आवासीय मकान के निर्माण /कर्मोयनैन में मदद करना


राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन.आर.एल.एम), राजस्थान ग्रामीण आजीविका परियोजना (rashtriya gramin aajivika missan, rajasthan gramin aajivika priyojana)

योजना के लाभ –

स्थाई प्रतीक्षा सूची अनुसार नए मकान के निर्माण सहायता की अधिकतम सीमा मैदानी क्षेत्रों के लिए प्रति इकाई क्षेत्र 70000 रुपये पाहडी/दुर्गम क्षेत्रों के लिए ₹75000 सभी क्षेत्रों के लिए मरम्मत ने किए जा सकने वाले कच्चे मकानों को पक्के /अर्ध पक्के मकानों में बदलने के लिए सहायता राशि की अधिकतम सीमा ₹15000 है नवीन आवास हेतु योजना में इच्छुक लाभार्थी को 4% ब्याज दर पर राष्ट्रीयकृत बैंक से ₹20000 तक के ऋण की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है लाभार्थी द्वारा स्वस्थ शौचालय का निर्माण करें जाने पर उसे इंदिरा आवास की इकाई अनुदान के अतिरिक्त स्वस्थ भारत मिशन (एस.बी.एम) एवं महात्मा गांधी नरेगा से स्वस्थ शौचालय का अनुदान रुपए ₹12000 दे हैं


पश्चिमी राजस्थान गरीबी शमन परियोजना, सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम (paschimi rajsthan garibi shaman priyojana, simavarti chetra vikas karyakram)

योजना की पात्रता –

योजनांतर्गत न्यूनतम 60% अनुसूचित जाति /जनजाति ,15 अल्पसंख्यक जाति एंव 25 प्रतिशत अन्य जाति के पात्र परिवारों के आवास पर व्यय का प्रावधान है उक्त सभी श्रेणियों के विकलांग पात्र परिवारों के आवास पर 3 प्रतिशत व्यय करने का प्रावधान है बी.पी.एल सेन्सस -2000 के आधार पर तैयार की गई पात्र परिवारों की आई.ए.वाई प्रतीक्षा सूची में से वरीयता क्रम के अनुसार स्वीकृत किया गया है इस योजना में मकान निरपवाद रूप से लाभार्थी परिवार की महिला सदस्य के नाम आवंटित पात्र महिला सदस्य जीवित ने हो तो ही बी.पी.एल परिवार के पुरुष सदस्य के नाम मकान आवंटन संभव

मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूरों को सिर पर मैला ढोने वालों को बचाने हेतु

असुरक्षित जनजातीय समूह को बसाने एवं प्राकृतिक व मानव जनित आपदाओं से प्रभावित बीपीएल परिवारों के पुनर्वास हेतु

1.कंदरा सुधार कार्यक्रम, मरू विकास कार्यक्रम, मरू गोचर योजना (kandara sudhar karyakram, maru vikash karyakram, maru gochar yojana)


2.क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम, मगरा,डांग क्षेत्र, मेवात क्षेत्र, सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम (chetriya vikash karyakram, magra, dang chetra, simavarti chetra vikash karyakram)


3.हमारी बेटी एक्सप्रेस, मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष योजना (mukhyamantri bi.pi.al jivan raksha kosh yojana, hamari beti axpress)


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